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Siddharthnagar News: छेड़खानी में चार साल की सजा

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सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग से छेड़खानी करने में मामले में दोषी पाए जाने पर चार साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है। इटवा थाना में दर्ज मामले में गुलाम गौस उर्फ पप्पू निवासी कस्बा इटवा टोला पहाड़पुर को सजा सुनाई गई है। संवाद
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