सिद्धार्थनगर। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 12 अफसरों पर अर्थदंड लगाया है। साथ ही चार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। इस सूची में सीएमओ, सीएमएस भी शामिल हैं।
ग्राम पंचायत भीमापार निवासी व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने नियत समय में सूचना न देने के मामले में नपं उसका बाजार के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजीव रंजन व अजय श्रीवास्तव, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी शोहरतगढ़ पिंगल प्रसाद राणा, जिला अस्पताल के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह, सीएमओ डॉ. रवीन्द्र कुमार मिश्र, उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा उमेश तिवारी, बीएसए कार्यालय में कनिष्ठ सहायक रहे दिवाकर सिंह पर 25-25 हजार और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रोचस्मति पांडेय व पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी पर अलग-अलग मामलों में कुल 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही सीएमओ डॉ रवीन्द्र कुमार मिश्र, पूर्व डीपीओ अजय त्रिपाठी, उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा उमेश तिवारी और बीएसए राम सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आयुक्त ने जिलाधिकारी को जुर्माना वसूली के लिए निर्देश दिया है।
खारिज हुई अर्थदंड माफी की अपील
- संयुक्त जिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रोचस्मति पांडेय की अर्थदंड माफी की अपील की थी, जिसे राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने खारिज कर दिया। पांडेय पर पिछले महीने जुर्माना लगाया गया था।