सिद्धार्थनगर। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए आदेश के क्रम में राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम को 24 अफसरों से जुर्माने की वसूली के आदेश दिए हैं। साथ ही पांच जन सूचना अधिकारियों व एक अपीलीय अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया है।
ग्राम पंचायत भीमापार निवासी व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी की याचिका पर राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह में दिए आदेश के तहत जनपद के 24 अफसरों से जुर्माना वसूलने का आदेश डीएम को मिला है। इनमें उपायुक्त श्रम एवं रोजगार उमेश चंद्र तिवारी, पूर्व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विजय कुमार, बीडीओ शोहरतगढ़, सीएमओ के पटल सहायक, तत्कालीन बीएसए अरविंद कुमार पाठक, तत्कालीन बीडीओ बढ़नी उमेश चन्द्र, पूर्व बीडीओ बढ़नी संजय कुमार नायक, महावीर सिंह, एजाज अहमद, विजय कुमार पांडेय, तारा देवी, राम विलास राय, सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रदीप कुमार गुप्ता, तत्कालीन बीएसए मनिराम सिंह, तत्कालीन ईओ उस्का बाजार महेन्द्र कुमार चौधरी व अजय प्रताप श्रीवास्तव, तत्कालीन बीडीओ नौगढ़ ओम प्रकाश सोनकर, सीएमएस डॉ. रोचस्मति पांडेय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, महमुदवा ग्रांट के ग्राम पंचायत सचिव राधेश्याम चौधरी, अलीदापुर के ग्राम पंचायत सचिव, महली के ग्राम पंचायत सचिव, बीडीओ बढ़नी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा शामिल हैं। जन सूचना अधिकारी के रूप में जिला खाद्य विपणन अधिकारी संजय कुमार पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा, तत्कालीन बीईओ खेसरहा ज्ञान चंद्र मिश्रा, रमेश चंद्र व विजय आनंद, प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया गया है।