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Siddharthnagar News: रिश्वत लेने के दोषी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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खुनुवां। नेपाल में ग्राहक से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए जिला न्यायालय कपिलवस्तु के तहसीलदार संतोष कुमार मिश्र और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास पांडेय को विशेष अदालत ने दोषी पाया है। उनके ऊपर अदालत ने 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए संतोष कुमार मिश्र को 20 हजार रुपये रिश्वत के साथ दो माह की सजा सुनाई है। कपिलवस्तु के कंप्यूटर ऑपरेटर विकास पांडेय को जिला न्यायालय ने एक माह की सजा सुनाई है। अध्यक्ष टेकनारायण कुंवर व सदस्य राम बहादुर थापा की खंडपीठ ने पाया कि उन्होंने रिश्वत मांगी और ली। विशेष अदालत ने उन पर 10-10 हजार रुपये की दर से जुर्माना लगाने का आदेश देते हुए कहा कि उनके द्वारा लिए गए 20 हजार रुपये बरामद कर लिए गए हैं, और रिश्वत मांगने का वीडियो और ऑडियो भी केस के साथ जमा किया गया है।
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संतोष कुमार मिश्र ने फैसले को तामील कराने आए ग्राहक का बंडा मुचलका रद्द करने के लिए रिश्वत मांगी थी। उस समय प्राधिकरण की टीम ने तहसीलदार मिश्र और कंप्यूटर ऑपरेटर पांडेय को रिश्वत लेते एक साथ गिरफ्तार कर लिया था।
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