सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुभव कटियार ने अवैध तरीके से भारत आने पर चीन की महिला झू जियाओ जुआन और एक भारतीय दुर्गा प्रसाद को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
महिला चीन के सिंचुआ प्रांत के चेंगदू सिटी की रहने वाली है। जबकि भारतीय पुरुष सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात थानांतर्गत लखनपुर का रहने वाला है। दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला ढेबरूआ थाने में दो दिसंबर 2021 को एसआई बृजेश सिंह की तहरीर पर दर्ज हुआ था।
अभियोजन के अनुसार, एसआई बृजेश सिंह हमराहियों के साथ बढ़नी कस्बे में एसएसबी चेक पोस्ट पर मौजूद थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली की एक चीनी महिला एक भारतीय लड़के के साथ बिना वीजा पासपोर्ट के भारत आ रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक युवक और महिला आते दिखी। दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया।
महिला आरक्षी के सहयोग से पूछताछ पर महिला ने बताया कि वह चीन की रहने वाली है। बिना बीजा चीन के पासपोर्ट पर दुर्गा प्रसाद मौर्या के कहने पर भारत आ रही थी। कड़ाई से पूछताछ में दुर्गा प्रसाद मौर्या ने उससे शादी करने की बात बताते हुए कहा कि वह गलत तरीके से भारत आ गया। तलाशी में चीन की महिला के पास से दो एप्पल फोन, अमेरिकी डॉलर, मेकअप सामान 11 कार्ड चाइनीज भाषा, थाईलैंड की करेंसी, चीनी पासपोर्ट, कपड़े दवा आदि मिले थे।
वहीं दुर्गा प्रसाद के पास से भारतीय पासपोर्ट, एप्पल फोन, भारतीय व नेपाली रुपये, क्रेडिट कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, चीनी करेंसी बरामद हुआ। दुर्गा प्रसाद ने पूछताछ के दौरान बताया कि महिला थाईलैंड में रहती थी फेसबुक के जरिए दोनों प्रेम करते हैं बिना कागज भारत आ रहे थे पकड़े गए।
पुलिस ने विवेचना करके दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने संज्ञान लेकर दोनों के विरुद्ध 9 मार्च 2022 को आरोप तय किया, जिसका खंडन करते हुए उन्होंने विचारण की मांग की। न्यायालय ने विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई।