दहेज हत्या के आरोपी पति व सास की जमानत खारिज
- जोगिया थाना क्षेत्र के पारा नानकार गांव में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कामेश शुक्ला ने दहेज हत्या के आरोपी पति कौशल कुमार व सास अमिरिता देवी की जमानत खारिज कर दी।
शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के खुरहुरिया गांव निवासी हरिचरन ने पुत्री सावित्री की शादी अप्रैल 2021 में कौशल कुमार पुत्र राजेंद्र निवासी पारानानकार थाना जोगिया उदयपुर के साथ की थी। हरिचरन ने आरोप लगाया था कि दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण ससुराली पुत्री को प्रताड़ित करते थे।
दहेज के लिए ही पति कौशल कुमार, ससुर राजेंद्र व सास अमिरता देवी ने छह जून 22 को सावित्री की हत्या कर दी। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। हरिचरन की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास व ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।
सोमवार को पति एवं सास की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।