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हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने याचिका को किया खारिज
लोटन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद उलाहना देने गए व्यक्ति की हमले में हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और विरोध करने पर पिता की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। घटना लोटन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घटित हुई थी।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 16 फरवरी 2021 को एक किशोरी संदिग्ध हाल में लापता हो गई थी और फिर गांव से ही मिल गई। वह अपने ननिहाल में आई थी। गांव का ही एक युवक उसको पकड़ ले गया था। उसने सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई थी। इस बात की उलाहना देने गए उसके पिता पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की के नाना की तहरीर पर लोटन पुलिस ने तीन लोगों पर हत्या, बलवा, सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। इस मामले में आरोपित पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दी गई थी। मामले की सुनवाई शुक्रवार हुई। इसमें सभी पहलुओं को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभय कृष्ण त्रिपाठी ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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