फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: विवाहित महिला से यौन शोषण के आरोपी की जमानत निरस्त

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने यौन शोषण के आरोपी निसार अहमद की जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया। आरोप है कि दोषी ने नहाते समय महिला का वीडियो बना लिया था। इसके साथ ही यौन शोषण कर वीडियो पति एवं देवर को दिखाने के साथ ही पांच लाख रुपये फिरौती की मांग भी की।
पीड़ित विवाहित महिला ने पांच नवंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र दिया और आरोप लगाया कि उसके पति रोजी रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। उसका रिश्तेदार गलत मंशा से उससे नजदीकी बढ़ाने लगा। आरोपी की तबीयत खराब होने और रिश्तेदारी का हवाला देकर उसको अपने पास बुलाया। वह पति से पूछकर करीब 20 दिन वहां रही। आरोपी के घर रहने के दौरान उसने चुपके से नहाते समय और अन्य नित्य क्रिया करते समय उसका वीडियो बना लिया और उसे धमकी देकर उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए। उसका भी वीडियो बना लिया। वीडियो को आरोपी ने उसके पति और देवर को भी दिखाया। वायरल करने की धमकी देने की एवज में पांच लाख रुपये फिरौती भी मांगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत के आदेश पर थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने पीड़ित विवाहित महिला के बयान और साक्ष्य के आधार पर थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम के आरोपी निसार अहमद की जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें