फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Siddharthnagar News: चौकीदार की हत्या का प्रयास के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने हत्या का प्रयास करने के अभियुक्त जनकराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त छह अगस्त से जेल में बंद है। घटना मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के ही मिश्रौलिया मय शिवदासपुर की है जो दो अगस्त 2023 की रात में घटी थी।
विज्ञापन

मिश्रौलिया मय शिवदासपुर निवासी लक्ष्मण पुत्र बुधारत ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि घटना की रात करीब 10:30 बजे रात में उसके ही गांव के जनकराम पुत्र मुनीराम झरोखे से कमरे में झांक रहा था। उसके बेटे विजय कुमार पुत्र लक्ष्मण ने मना किया तो जनकराम ने जान से मारने की नीयत से सरिया से हमला कर दिया। जिससे उसके बेटे विजय कुमार को गंभीर चोट आई। उसके दूसरे बेटे आनंद कुमार ने डायल 108 पर कॉल किया। 108 की टीम मौके पर पहुंच कर उसके बेटे विजय कुमार को इटवा अस्पताल पर लेकर गई। जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिए। उसके बेटे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना करके हत्या के प्रयास के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियुक्त जनकराम ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा कि उसके पिता व उन लोगों के बीच गली के रास्ते का विवाद है तथा चोटहिल इटवा थाने का चौकीदार है। फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देता था। उसे इसी रंजिश में झूठा ही फंसा दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री तथा चोटों की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें