सिद्धार्थनगर। प्रदेश भर में अब शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं खुलने का समय भी दोपहर 12 बजे कर दिया गया है। यह बदलाव नई आबकारी नीति के तहत किया गया है। रात 10 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली मिलीं तो विभागीय कार्रवाई होगी।नई आबकारी नीति में योगी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। दुकानों के चयन के लिए जहां ई-लाटरी व्यवस्था अपनाई गई, वहीं दुकानों को खोलने का समय भी बदला है।
एक अप्रैल से प्रभावी नई नीति के तहत अब सरकारी शराब की दुकानों के खुलने का समय दोपहर 12 बजे से रात्रि दस बजे तक ही रहेगा। पूर्व में दुकानों के खुलने का समय सुबह नौ बजे से रात्रि 11 बजे तक था। जिला आबकारी अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि नई आबकारी नीति के अनुसार दुकानों के खोलने और बंद करने के समय में परिवर्तन हुआ है। शासन के निर्देश का पालन किया जाएगा। विभागीय लोगों की माने तों जांच के दौरान निर्धारित समय के बाद दुकानें खुली मिलेंगी तो विभागीय कार्रवाई के साथ जुर्माना भी हो सकता है।
अब होलोग्राम नहीं, होगा बारकोड
सिद्धार्थनगर। अब शराब की शीशी पर होलोग्राम नहीं होगा। नकली, मिलावटी व अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बारकोडिंग की व्यवस्था शुरू की है। प्रत्येक शीशी पर बारकोड होगा, जिससे यह आसानी से पता लग सकेगा कि यह शीशी किस गोदाम या दुकान से खरीदी गई है। यही नहीं गोदाम से माल दुकान तक पहुंचाने वाले वाहनों को भी जीपीएस से लैस किया गया है।