सिद्धार्थनगर। सदर से भाजपा विधायक श्यामधनी राही व हियुवा के देवी पाटन मंडल प्रभारी सुभाष गुप्ता के खिलाफ मंगलवार को सीजेएम ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बार-बार आदेश के बाद भी कोर्ट में उपस्थित न होने पर सीजेएम ने यह आदेश दिया। संबंधित थाने से दोनों को अगली तिथि पर न्यायालय में पेश करने को कहा है। मामला छह वर्ष पुराना इटवा थाना क्षेत्र के सरोथर कठौतिया गांव का है।
सरोथर कठौतिया गांव में छह वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में हियुवा के देवीपाटन मंडल प्रभारी सुभाष गुप्ता व जिला प्रभारी मौजूदा विधायक श्यामधनी राही ने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया था। प्रशासन के अनुमति के बैगर कलेक्टे्रट परिसर में धरना दिया था। धारा-144 के उल्लंघन पर सदर थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय की ओर से दोनों को जमानती वारंट जारी कर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, मगर दोनों हाजिर नहीं हुए। मंगलवार की तिथि पर भी दोनों के उपस्थित न होने पर सीजेएम संजय चौधरी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है। इस बाबत हियुवा के देवी पाटन मंडल प्रभारी सुभाष गुप्ता ने कहा कि हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। कोर्ट के आदेशानुसार समक्ष पेश होंगे।