सिद्धार्थनगर। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने के आरोप में लगाए गए अर्थदंड की वसूली समेत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई करने के लिए राज्य सूचना आयोग ने आदेश जारी किया है। भीमापार निवासी व आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को समयावधि में न देने के आरोप में पूर्व के आदेश में लगाए गए अर्थदंड की वसूली समेत संबंधित अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह की ओर से पारित आदेश में जुर्माना वसूलने के लिए जिलाधिकारी तो कार्रवाई के लिए संबंधित अफसरों के विभागों में प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया है। इनमें मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके मिश्र, विकास खंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत लेदवा के सचिव शकील अहमद, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी मिठवल रहे चन्द्रभूषण पांडेय शामिल हैं।