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आपके असलहे पर है पुलिस की नजर

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आपराधिक छवि वाले असलहाधारियों पर पुलिस की नजर
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अपराधिक मुकदमे में है लिप्त, तो निरस्त होगा लाइसेंस
जिले में जारी है 4221 असलहे का लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। आपराधिक छवि वाले असलहाधारियों पर आयोग की नजर है। ऐसे व्यक्तियों का लाइसेंस निरस्त होगा, जिनके खिलाफ लाइसेंस लेने के बाद आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं। अमूमन बड़ा अपराध होने के बाद पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त कराया जाता है। मगर आयोग ने चुनाव के तहत विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
चुनाव में बाहुबल और धनबल के प्रभाव को कम करने के लिए और लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोग नए-नए प्रयोग कर रहा है। जिससे बिना किसी भय के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन सकें और देशहित में अपना अमूल्य मत दे सकें। चुनाव में कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति डरा, धमका कर अपने पक्ष में वोट कराए, लिहाजा ऐसे लोगों पर भी आयोग ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के असलहे के लाइसेंस को भी निरस्त करने का निर्देश दिया है, जो आपराधिक छवि के हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आचार संहिता लागू होते ही पुलिस विभाग ने लाइसेंसधारियों के असलहे जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार जिले में 4221 लाइसेंस धारक हैं। जिनके असलहे जमा करने के लिए थाना स्तर से जमा कराया जा रहा है। साथ ही पुलिस इस बिंदु पर भी काम कर रही है कि असलहे का लाइसेंस जारी होने के बाद कोई अपराध तो नहीं किया है। अगर जांच में ऐसा मिला तो लाइसेंस निरस्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एसपी डॉ. धर्मबीर सिंह ने बताया कि लाइसेंस धारक से कोई अपराध होता है तो पहले ही पुलिस लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट करती है। चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया जा रहा है।
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इन परिस्थितियों में निरस्त हो सकता है लाइसेंस
पुलिस विभाग के जानकारों की माने तो असलहे का लाइसेंस निरस्त ऐसे में होता है कि संबंधित थाने को यह लगता है कि उक्त व्यक्ति के पास असलहा रहने से कोई बड़ी घटना हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में एसओ लाइसेंस निरस्ती का रिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा आपराधिक छवि जैसे असलहे के बल पर भय पैदा करना व अपने लाभ के लिए हमला करना। ऐसे हालात में लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। असलहे का प्रयोग केवल आत्मरक्षा करने के लिए लाइसेंस जारी होता है।
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