नाबालिग से दुराचार में दस साल का कारावास
सिद्धार्थनगर। नाबालिग का अपहरण कर दुराचार के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट अशोक कुमार ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 25 हजार अर्थदंड लगाया। मामला बांसी कोतवाली क्षेत्र का है।
थाना कोतवाली बांसी क्षेत्र की निवासी महिला ने बांसी पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि चिल्हिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी राजकुमार यादव उसकी कक्षा आठ में पढ़ने वाली पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उससे दुराचार किया। मामले में केस दर्जकर पुलिस ने छानबीन करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई में मेडिकल प्रपत्र, गवाहों व घटना के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त राजकुमार यादव को नाबालिग का अपहरण कर उससे दुराचार का दोषी पाया। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पीड़िता की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय बहादुर पाल ने की। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 25 हजार अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।