सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दंडित करते हुए उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना पथरा बाजार थानाक्षेत्र की है, जिसमें 14 जुलाई 2022 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़िता ने थानाध्यक्ष पथरा बाजार को तहरीर देकर कहा था कि 8 जुलाई 2022 की रात को 9 बजे जब पीड़िता ने शादी करने की जिद की तो आरोपी ने शादी करने से साफ-साफ इनकार करके बोला कि जब वह शादी कर लेगा तो उसके माता-पिता घर से निकाल देंगे। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसका जीवन-यापन किसके साथ और किस तरह निभेगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना करके न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाई है। राज्य सरकार की तरफ पीड़िता की पैरवी अपर जिला शासकीय चंद्र प्रकाश पांडेय ने किया। संवाद