श्रावस्ती। जिले में गेहूं खरीद का कार्य एक अप्रैल से प्रारंभ होगा, जो 15 जून तक चलेगा। जिसके लिए छह मार्च से पंजीकरण कराया जा रहा है। जिले के 34 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की तैयारी की जा रही है। जहां सरकार की ओर से निर्धारित 1925 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं की खरीदारी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसान तत्काल अपना पंजीकरण करा लें। जिससे समय पर वह अपना गेहूं बेच सके।
यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं बिक्री से पूर्व किसानों का पंजीकरण आवश्यक है। यह पंजीकरण कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन कराना होगा। इसके लिए किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे व स्वयं से विभाग के पोर्टल पर करा सकते हैं। इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसान पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं। जिससे एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भर कर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
कृषक पंजीकरण को राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से लिंक कराया गया है। सौ क्विंटल से अधिक गेहूं विक्रय के लिए संबंधित एसडीएम से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। चकबंदी के ग्रामों में बेची जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जाएगा। किसान खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही सही दर्ज कराएं। खतौनी में दर्ज बाएं तरफ सभी नामों में अपना नाम चुने जाने का विकल्प उन्हें आनलाइन ड्रापडाउन में उपलब्ध रहेगा। नाम में भिन्नता पर एसडीएम की ओर से सत्यापन किया जाएगा।
किसान अपनी कंप्यूटराइज खतौनी की खाता संख्या पंजीकरण में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोए गए गेहूं के रकबे को अंकित कराएं। संयुक्त भूमि होने की दशा में किसान अपनी हिस्सेदारी की सही सही घोषण पंजीकरण में करें। अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित नाम एवं लिंक अंकित करें। साथ ही बैंक खाता सीबीएस युक्त भरें। ऐसी बैंक शाखा में खाता खुलवाएं जहां पीएफएमएस उपलब्ध हो।
आईएफएससी कोड भरने में सावधानी बरतें ताकि इसके माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके। जिन किसानों ने धान खरीद के लिए पंजीकरण कराया था, उन्हें दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उस पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के फिर से लॉक करना होगा। पंजीकरण के समय इसके प्रपत्र के साथ कंप्यूटराइज खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक के पास बुक के प्रथम प्रष्ठ की छाया प्रति व आधार कार्ड साथ लाना होगा। गेहूं बिक्री के पश्चात किसान केंद्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें।