श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत निखिहा निवास बदलू सिंह व ढोढ़े को बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने मारपीट व गाली-गलौज का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोनों को न्यायालय उठने तक की सजा व 600-600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बदलू व ढोढ़े के खिलाफ वर्ष 1983 में सिरसिया पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने दोनों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।