श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोमाई निवासी राधेश्याम, श्यामता की पत्नी व बाबादीन को बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप साहनी ने मारपीट का दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तीनों के खिलाफ वर्ष 2018 में सिरसिया पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बुधवार को पुलिस ने तीनों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। जहां उन्हें सजा सुनाई गई।