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पत्नी की हत्या आरोपी को दस वर्ष की कैद

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श्रावस्ती। इकौना के रानीपुरवा निवासी एक व्यक्ति ने छह जुलाई 2010 की रात सिर पर वार कर पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार सिंह ने गुरुवार को आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम रानीपुरवा निवासी रामप्रताप छह जुलाई 2010 की रात को सो रहा था। मध्य रात के करीब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पत्नी बिस्तर पर नहीं है। इस पर रामप्रताप ने तलाश की तो वह बगल के कमरे में एक अन्य व्यक्ति के साथ मिली। इस पर राम प्रताप ने लकड़ी से उसके सिर पर तीन वार कर दिए, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद राम प्रताप ने भी स्वयं जहर पी लिया। इलाज के बाद वह ठीक हो गया था। मामले में राम प्रताप के पिता राघवराम ने इकौना थाने में मामला दर्ज कराया था। इस पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
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मामले में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार मौर्य ने की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार सिंह ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में उसे जिला कारागार बहराइच भेजा गया।
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