श्रावस्ती। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के विभिन्न प्रांतों सहित प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसे देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका जिला पुलिस कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए गंभीर है। ऐसे में जिला पुलिस ने जहां पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। वहीं अफवाह फैलाने व उपद्रव करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है।
यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को दृष्टिगत रखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था व अमन चैन बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जिले में धारा 144 लागू है। एक सम्मानित, जिम्मेदार एवं शांतिप्रिय नागरिक होने के नाते आप किसी भी प्रकार का हिंसक विरोध-प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण व नारेबाजी न करें।
किसी भी ऐसे संदेश, फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया पर कदापि शेयर न करें, जिससे आपसी सौहार्द प्रभावित होने की संभावना हो। किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं तथा अपने गांव और मोहल्ले में भाईचारा व आपसी सौहार्द का माहौल बनाए रखें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कोई भी नागरिक अधिकारियों के सीयूजी नंबर अथवा 112 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसका तुरंत निपटारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय एकता, अखंडता व आपसी सौहार्द को प्रभावित करने वाले संदेश सोशल मीडिया पर फैलाना, प्रचारित करना दंडनीय अपराध है। इसके तहत आपको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। जिले की सोशल मीडिया सेल लगातार इस पर सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। जिलेवासियों से अपील है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करें। आपकी सुरक्षा पुलिस का नैतिक दायित्व जिसका हम निर्वहन करेंगे।