श्रावस्ती। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला जज ने सुनाया। 19 नवंबर 2015 को करीब 11 बजे भिनगा के एक गांव में पीड़िता खलिहान से धान का पुआल लेकर घर जा रही थी। तभी गांव के ही महिनका उर्फ राजेंद्र प्रसाद ने उसे अकेला देखकर छेड़छाड़ की।
परिवारीजनों ने भिनगा कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद के न्यायालय में चल रहा था। सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध हुआ। इस पर न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी कर रहे थे।