श्रावस्ती। नाबालिग से दुराचार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बंठिहिवा के मजरा गडऱा का है। कोतवाली भिनगा में दस जुलाई, 2021 को एक शिकायती पत्र आया था। इसमें पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी बरामदे में सो रही थी। वह पत्नी के साथ कमरे में सो रहे थे।
इसी दौरान गडऱा निवासी जाफर दीवार कूदकर घर में घुस आया। उसने बेटी का मुंह दबाकर दुराचार का प्रयास किया। इसी दौरान शोर सुनकर वह पत्नी के साथ बाहर आए तो जाफर भाग गया था। इस घटना के लगभग दो माह पूर्व बेटी शौच के लिए गई थी तो जाफर ने चाकू दिखाकर उसके साथ दुराचार किया था। साथ ही अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया था।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (रेप अलांग विद पॉक्सो) परमेश्वर प्रसाद के न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह कर रहे थे। सुनवाई के दौरान वैसे तो कई मौखिक व चिकित्सकीय साक्ष्य एकत्र किए गये थे, लेकिन न्यायालय ने इन साक्ष्यों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी आधार बनाकर जफर को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास व 65000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को भरण पोषण व पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये दे।