श्रावस्ती। लॉकडाउन के बीच सोमवार से जिला प्रशासन की ओर से जिलेवासियों के लिए कुछ छूट दी गई है। इसके लिए डीएम की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
कोरोना वायरस के प्रदेश में बढ़ते प्रकोप व जिले में लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई थी, जिसमें सोमवार को डीएम यशु रुस्तगी की ओर से संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद जिले में किराना की दुकानों की बंदी व खोले जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी भिनगा व इकौना सहित जमुनहा द्वारा जारी आदेश के रोस्टर में बदलाव किया गया है। अब भिनगा, इकौना व जमुनहा में मार्ग की एक पटरी की दुकान एक दिन तो दूसरी पटरी की दुकानें दूसरे दिन पूर्व की भांति खोली जाएंगी। लेकिन अब यह दुकानें सुबह 10 से दो बजे के स्थान पर सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जाएंगी।
मनरेगा व अन्य शासकीय निर्माण कार्यों के निमित्त जिले में ईंट-भट्ठों के विधिवत संचालन के आदेश को प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। ईंट भट्ठे अपने उद्योग से संबंधित सामग्रियों इत्यादि का परिवहन सुबह पांच से सात बजे तक व रात्रि में 10 से 12 बजे के मध्य ही कर सकेंगे। सरकारी कार्यालयों को भी प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। जनता अपनी शिकायतों को आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज करा सकती है। इसके साथ ही वह जिले के कंट्रोल रूम नंबर 9454417485, 9454417486, 9044047486 व 9044287486 पर भी शिकायत कर सकते हैं। शेष प्रतिबंध व प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।