संवाद न्यूज एजेंसी श्रावस्ती। इकौना थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व हुए छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी साहिल पुत्र मोहम्मद अल्ताफ को साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना अदा करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि करीब दो साल पहले इकौना थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ साहिल ने दुष्कर्म का प्रयास कर अश्लील हरकत की थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर इकौना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
वृद्ध की तालाब में मिली लाश
इकौना (श्रावस्ती)। इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम राधानगर निवासी बद्री प्रसाद पांडे (65) रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। जिसकी गुमशुदगी रविवार शाम सेमरी पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। जिसका शव सोमवार दोपहर गांव के बगल स्थित तालाब से मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।