श्रावस्ती। जिले में सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाओं के आयोजन पर 30 सितंबर तक पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान इसी प्रकार जुलूस व झांकी भी निकालना प्रतिबंधित होगा।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी टीके शिबू ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभा के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में प्रदेश में अगस्त से 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक, धार्मिक उत्सव व आयोजन नहीं होगा। इस दौरान राजनीतिक आंदोलन एवं सभाओं के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ऐसे में जिले में सार्वजनिक रूप से प्रतिमा, ताजिया एवं अलम स्थापित नहीं किये जाएंगे। सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी निकालना भी प्रतिबंधित होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।