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आरक्षण ने 34 धुरंधरों का ढहा दिया किला

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श्रावस्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने इस बार जिले के कई धुरंधरों का किला ही ढहा दिया। 1995 से अब तक जो पंचायतें अनारक्षित थीं। उन्हें इस वर्ष आरक्षित किया गया है। ऐसी 34 पंचायतें हैं जो आरक्षण की नई नीति में सामान्य से आरक्षित वर्ग में गई हैं।
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पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण ने इस बार कई पुराने धुरंधरों के हौसले पस्त कर दिए। ऐसे 34 पंचायतें थी जहां आरक्षण प्रारंभ होने (वर्ष 1998) से लेकर अब तक आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं किया गया था। इसमें इकौना के अलीनगर सहित कई अन्य पंचायतें शामिल हैं। इन पंचायतों में अब तक लगातार सामान्य वर्ग के लोग ही प्रधान होते रहे। लेकिन इस आरक्षण में पहली बार उन पंचायतों को सबसे ऊपर रखा गया। जिनमें अब तक कभी आरक्षण नहीं हुआ। ऐसे में अधिकांश पंचायतें अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित हो गईं। (संवाद)
इन पंचायतों का आज तक नहीं हुआ आरक्षण
अलीनगर, बेलकर, कल्यानपुर, कंजड़वा, माहनीपुर, लवरिया, शिवाजोत, श्रवनतारा, बिशुनपुर, डिकारा, हरिहरपुर, खरखिया, कसियापुर, पुर्खीपुर डिहवा, रामपुर कोडऱी, रतनापुर, बनकटवा, केशवापु, रोहली बिशुनपुर, दोदीपुरवा, लालबोझा, रहमतुगो, सुजानडीह, टिकुहिया, त्रिलोकपुर, उल्लहवा, अमरहवा, बहादुरपुर, बेचुआ, विशुनपुर रामनगर, गंगापुर, गेहुंआ भारी, हरैया तराई, खैरीतराई, लालपुर अयोध्या ग्राम पंचायत का आज तक आरक्षण नहीं हुआ था। लेकिन इस आरक्षण में इन्हें आरक्षित किया गया है। -किरन, डीपीआरओ
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सामान्य वर्ग के लिए 148 पंचायतें सुरक्षित
जिले में कुल 397 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए तीन, अनुसूचित जाति के लिए 70, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 106, महिला के लिए 70 व सामान्य वर्ग के लिए 148 पंचायतें सुरक्षित हैं। ऐसे में आम लोगों की निगाहें प्रधान पद पर होने वाले आरक्षण को लेकर ही हैं।
आठ तक प्राप्त की जाएंगी आपत्तियां
आठ मार्च तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। नौ मार्च को आपत्तियों का जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर एकत्र किया जाएगा। दस से बारह मार्च के मध्य आपत्तियों का जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अंतिम रूप से सूची तैयार की जाएगी। 13 व 14 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट आरक्षित ग्राम पंचायतों के प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जबकि 15 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट आरक्षण की सूचना पंचायत निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे।
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