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कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष संख्या 44 में होगी रजिस्ट्री

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श्रावस्ती। भूमि व भवन सहित अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय सहित निबंधन के लिए भिनगा तहसील क्षेत्र के लोगों को अब कलेक्ट्रेट जाना होगा। जहां कक्ष संख्या 44 न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी में रजिस्ट्री की जाएगी। ऐसा भिनगा तहसील को कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के लिए करना पड़ा है।
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यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडेय ने बताया है कि महानिरीक्षक निबंधन व आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश की ओर से दस जून को एक पत्र भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि यदि कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर कोई निबंधन कार्यालय बंद करना पड़ता है तो उक्त अवधि में कार्यालय को अन्य वैकल्पिक स्थान पर अस्थायी रुप से स्थानांतरित कर दिया जाए।
जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। उप निबंधक भिनगा ने बताया कि कार्यालय उप निबंधक सदर भिनगा तहसील परिसर में संचालित है। उप जिलाधिकारी भिनगा के 25 जून के आदेश से संपूर्ण भिनगा तहसील परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यालय उप निबंधन सदर भिनगा को बंद करना पड़ा है।
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ऐसे में महानिरीक्षक निबंधन व आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश के पत्र के क्रम में कार्यालय उप निबंधक सदर भिनगा को वैकल्पिक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानांतरित किया गया है। जहां स्थित कक्ष संख्या 44 जिसमें पूर्व में न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संचालित था, उसी में कंटेनमेंट अवधि समाप्त होने तक अस्थायी रूप से निबंधन कार्यालय भिनगा को स्थानांतरित किया गया है। कार्यालय संचालन में कोविड 19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन का पालन करना अनिवार्य होगा।
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