श्रावस्ती। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब रात नौ बजे के बाद डीजल-पेट्रोल वितरित नहीं किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार के अनुसार, सुबह सात से रात नौ बजे तक ही तेल मिलेगा।
नौ बजे के बाद केवल मेडिकल इमरजेंसी, एंबुलेंस, विद्युत विभाग और फायर सर्विस जैसे आकस्मिक वाहनों को तेल दिया जाएगा। इसके लिए पंप संचालक को अनुमति लेनी होगी। किसानों को प्रमाणित खतौनी दिखाने पर ही जरीकेन या डिब्बे में डीजल-पेट्रोल मिलेगा। अन्य किसी को डिब्बे में तेल देने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। रात नौ बजे के बाद अधिक ईंधन बिक्री मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)