श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी के साथ आठ वर्ष पूर्व छेड़छाड़ हुई थी। बुधवार को एडीजे व विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो) ने फैसला सुनाते हुए दोषी को एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी आठ वर्ष पूर्व दोपहर में गांव के किनारे घास काटने गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठा ककरदरी निवासी हग्गन पुत्र पारस किशोरी को दबोच कर दुष्कर्म की नियत से उससे छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर वह भाग निकला। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।
इस पर पीड़ित पिता ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो) निर्दोष कुमार ने दोषी हग्गन को एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 10 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।