श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को सुबह दस बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह समझौता के आधार पर वादों का निपटारा किया जाएगा। ऐसे में प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज मृदुलेश कुमार सिंह ने अधिवक्ताओं सहित वादकारियों से लोक अदालत में पहुंच कर वादों का निपटारा कराने की सलाह दी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह दस बजे से दीवानी न्यायालय परिसर भिनगा सहित डीएम के अधीन सभी कार्यालयों व सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, चेक बाउंस वाद, उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, राजस्व वाद, श्रम अधिनियम, शाप ऐक्ट, नापतौल के मामले, नकल विरोधी अधिनियम, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद व नगर पालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, मनोरंजन कर के मामले, राजस्व वाद, बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज, लघु फौजदारी वाद सहित प्रीलिटीगेशन वादों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।