श्रावस्ती। जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय ने सवाल उठाए हैं। मल्हीपुर पुलिस पर गिरफ्तारी के दौरान बरामद पैसा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने का आरोप है। मामले में न्यायालय ने डीजीपी को पत्र लिख कार्रवाई का आदेश दिया है। राजेश यादव उर्फ शर्मा निवासी टिटहरिया थाना सिरसिया के मामले का शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अजय सिंह के यहां ट्रायल चल रहा था। पुलिस ने आरोपी से चरस के साथ पंद्रह हजार एक सौ रुपए बरामद किया था। लेकिन ट्रायल के दौरान न्यायालय के सामने केवल चरस ही दिखा सकी।
जब न्यायालय ने थानाध्यक्ष से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने बताया की आरोपी को जब जेल भेजा जा रहा था, उसी समय धनराशि प्राप्त करा दी गई थी। जबकि आरोपी ने इससे साफ इंकार कर दिया।
नाराज न्यायालय ने जेल अधीक्षक बहराइच को पत्र लिख आरोपी के पास से बरामद धनराशि के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही थानाध्यक्ष से रिपोर्ट तलब किया है कि मौके पर फर्द बनाकर माल मुकदमाती सील कर थाने लाया गया तो किन परिस्थितियों में उसे खोलकर पैसे आरोपी को दिये गये। न्यायालय ने पुलिस के इस कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश भी दिया है।