श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में गुरुवार को महासेमरा के मजरा चैलाही में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज अपर्णा देव ने घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हेल्प लाईन में शिकायत करें। उन्होंने स्कूली बालिकाओं को घरेलू हिंसा के पांच प्रकार जैसे शारीरिक हिंसा, लैगिक हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक बल प्रयोग एवं दहेज संबंधित उत्पीड़न के बारे में बताया।
उन्होंने पास्को एक्ट, टोनही प्रताड़ना अधिनियम तथा बलि प्रथा निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि परिवार में घरेलू हिंसा की शिकार सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि वृद्ध एवं बच्चे भी बन जाते है। सीओ भिनगा डॉ. जंगबहादुर यादव ने कहा कि घरेलू हिंसा की सूचना कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी संरक्षण अधिकारी को दे सकता है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राकेश रमन ने भरण पोषण, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित कानून एवं उनके संरक्षण के बारे में बताया। शिविर में तहसीलदार भिनगा राजकुमार पांडेय, अधिवक्ता अरुण शर्मा, पंकज देव गुप्ता, विजय पाल वर्मा मौजूद रहे।