श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुलरा निवासी गबने उर्फ अब्दुल को चाकू रखने का दोषी करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। गबने को वर्ष 2009 में सिरसिया पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने गबने को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।