श्रावस्ती। हरदत्तनगर गिरंट निवासी मुकीम अंसारी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि व 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अंसारी के खिलाफ तीन वर्ष पूर्व जुआ अधिनियम के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अपराध सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार यादव ने सजा सुनाई।