श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र में तीन साल पूर्व हुए जानलेवा हमले की घटना के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने उन्हें चार साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के विशेष अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि इकौना के लालपुर खदरा मजरा भलुहिया दसौंधी निवासी खेमराज ने तीन वर्ष पूर्व केस दर्ज कराया था कि उसके पिता व चाचा को जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की नियत से सेमगढ़ा मजरा कुसहवा निवासी रिंकू सिंह उर्फ संदीप सिंह, आशुतोष सिंह, सलवरिया मजरा रामूपुरवा निवासी अतुल सिंह व पृथ्वी यादव ने हमला किया था। पुलिस ने चारों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। केस सुनवाई करते हुए अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी उमेश कुमार ने चारों दोषियों को सजा सुनाई।