श्रावस्ती। छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घटना पांच वर्ष पूर्व भिनगा कोतवाली क्षेत्र में घटी थी। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट पर हो रही थी।
भिनगा थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व नित्य क्रिया के लिए गई एक किशोरी को पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के ही एक युवक ने दबोच लिया था। आरोपी से छूट कर किशोरी अपने घर पहुंची तो वहां परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद की कोर्ट पर चल रहा था।
मामले में आरोपों की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी कर रहे थे। (संवाद)