श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खलसा निवासी मालिकराम को सोमवार को चाकू रखने का दोषी करार देते हुए सीजेएम ने चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने मालिकराम पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मालिकराम को वर्ष 2011 में गिलौला पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सोमवार को पुलिस ने उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने उन्हें सजा सुनाई।