श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोगिया निवासी पवन कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, सरोज कुमार शर्मा व उमाशंकर को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने मारपीट का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने चारों को पांच-पांच साल के कारावास और 8000-8000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा झेलनी पड़ेगी।
ग्राम पंचायत जोगिया निवासी भगौती प्रसाद शर्मा छह नवंबर 2018 की शाम लगभग छह बजे घर से किसी काम से निकले थे। इस दौरान गांव निवासी पवन कुमार, अरुण कुमार, सरोज कुमार और उमाशंकर ने उनके भाई शंकर दयाल शर्मा उर्फ पुट्टन के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उनके भाई शंकर दयाल शर्मा ने जब इसका विरोध किया तो विपक्षियों ने लाठी-डंडे से शंकर दयाल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में वह बेहोश होकर गिर गए। उन्हें बचाने आए उनके बेटे रोहित को भी विपक्षियों ने पीटा। परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान शंकर दयाल की मौत हो गई। घटना के बाद भगौती प्रसाद ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।