श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के जयचंद्रपुर कटघरा में ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दो वर्ष पूर्व विवाद हुआ था। इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग गंभीर घायल हुए थे। इस मामले में मंगलवार को एडीजे व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने तीन सगे भाइयों सहित पांच अभियुक्तों को दोषी माना। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ आठ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इकौना क्षेत्र के ग्राम जयचंद्र पुर कटघरा निवासी सुनील कुमार तिवारी ने 17 अगस्त 2023 को स्थानीय थाने में एक केस दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि सुनील ने गांव निवासी शिव कुमार, अशोक कुमार व अजय कुमार पुत्रगण राम नरेश, आलोक कुमार पुत्र शिव कुमार व भागीरथ पुत्र राम धीरज पर प्रधानी की रंजिश व आवास आवंटन को लेकर ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के भतीजे संजय कुमार व सुखदेव प्रसाद को अपने घर के सामने रोककर लाठी डंडा, बंदूक व कट्टा से मारा था। चीख पुकार पर बचाने पहुंचे अखिलेश तिवारी, राकेश तिवारी, राजन, अभिषेक व लल्लन तिवारी पर भी शिवकुमार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से व आलोक ने कट्टे से फायर किया था।
घटना में संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि सुखदेव प्रसाद की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई । घटना के दौरान विमला देवी, राजन व अभिषेक को गोली लगी थी, जबकि राकेश का हाथ टूट गया था। मामले के सुनवाई के बाद साक्ष्य व गवाही के आधार पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) निर्दोष कुमार ने पांचों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दोनों मृतक व सभी घायल वर्तमान ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के परिजन व दोषी पूर्व प्रधान शिवकुमार शुक्ला के परिजन हैं।