श्रावस्ती। गिलौला के लोधनपुरवा निवासी पहलवान को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने चाकू रखने का दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पहलवान को वर्ष 2016 में गिलौला पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने पहलवान को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।