श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कथरा माफी निवासी पिता पुत्र पर चार वर्ष पूर्व दहेज हत्या का केस दर्ज कराया गया था। जिला जज ने बृहस्पतिवार को उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता वेदरतन सिंह राजन ने बताया कि 26 नवंबर 2019 को मल्हीपुर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था। जिसमें मृतक राबिया की मां जाहिरा ने अपने दामाद थाना क्षेत्र के कथरा माफी निवासी अख्तर हुसैन व समधी ढोड़े पर दहेज के लिए शादी के 62वें दिन पुत्री की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पिता-पुत्र के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मामले में अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषमुक्त करार दिया है। (संवाद)