फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आज होगी मतगणना, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे अधिकारी

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रावस्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज रविवार सुबह प्रारंभ होगी। इसको सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। यदि किसी के द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी मतगणना स्थलों पर रिजर्व को लेकर 1370 अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई है। मतगणना के लिए 274 मतगणना दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक मतगणना दल में 05 अधिकारी व कर्मचारी की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम से कक्ष तक बैलेट बॉक्स लाने की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है। मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरश: पालन किया जाएगा।
विज्ञापन

जिलाधिकारी टीके शिबु ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारी, प्रत्याशी व उनके नामित एजेंट मतगणना स्थल पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे। डीएम ने मतगणना स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया है। इसके साथ ही जनरेटर की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के गेट पर टेबल चार्ट चस्पा कर दिया जाएगा। जिसमें यह अंकित होगा कि किस टेबल पर किस ग्रामसभा के मतों की गणना की जाएगी। आरओ, एआरओ तथा मतगणना कार्य में लगाये गए कार्मिक निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व ही मतगणना स्थल पर पहुंच कर सभी तैयारियों को पूर्ण करेंगे। मतगणना रविवार सुबह निर्धारित समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। कोई भी व्यक्ति बिना पास के मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना एजेंट अपने साथ कागज और कलम लेकर जा सकते हैं। एक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक व 04 सहायक लगाए गए हैं। सभी पदों की गणना पर्यवेक्षक एवं सहायक द्वारा की जाएगी।
मतगणना स्थल पर स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने हेतु एंबुलेंस एवं हेल्थ कैंप की अनिवार्यता के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है। मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि के अंदर बिना परिचय पत्र के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना कार्य के लिए सभी कार्मिकों को पास जारी किया गया है। मतपत्र को अवैध या वैध करने का निर्णय आरओ द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मतगणना कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप ही संपन्न कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें