श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का तीन फरवरी व तीन मई 2019 को अपहरण कर लिया गया था। मामले में पहले दो सगे भाइयों व बाद में एक भाई के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पाॅक्सो ने एक आरोपी को आठ वर्ष की कैद व 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक सोलह वर्षीय किशोरी का तीन फरवरी 2019 को कोतवाली क्षेत्र के जगतापुर निवासी बाबू राम व गुल्ले ने अपहरण कर लिया था। जिसे बाद में पुलिस ने खोज निकाला था। वहीं तीन मई 2019 को बाबूराम ने दोबारा किशोरी का अपहरण कर लिया। इन दोनों ही घटनाओं के बाद आरोपी बाबूराम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया था। मामले में किशोरी के पिता व माता की ओर से अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पहले मामले में दोनो भाइयों के विरुद्ध चार्जशीट भेजा था। जबकि दूसरे मामले में बाबूराम के विरुद्ध न्यायालय पर चार्जशीट भेजी गई थी। इन दोनों ही मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो सुदामा प्रसाद के न्यायालय पर हुआ।
न्यायाधीश ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी की दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर बाबूराम पर दोष सिद्ध करते हुए दोनों ही मुकदमे में आठ-आठ वर्ष की कैद व 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि गुल्ले को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। संवाद