श्रावस्ती। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने मंगलवार दस वर्ष कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। घटना मई 2021 में लखाही बेनी नगर में घटी थी।
जब्बार निवासी ग्राम टंडवा बनकटवा थाना कोतवाली भिनगा ने अपनी बेटी बालजहां की शादी लखाही बेनी नगर निवासी रिजवान के साथ की थी। शादी के दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि रिजवान दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। 19 मई 2021 को उसने अपने ससुर को फोन करके बताया की यदि बेटी लड़की को बचाना हो तो एक लाख रुपये नकद भिजवा दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को आज जान से मार दूंगा। यह सूचना पाकर जब्बार अपनी पत्नी व बेटे के साथ बेटी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय शाम को उनके पास रिजवान का फोन आया कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। हम लोग लाश लेकर खड़े हैं। चले आओ देख लो नहीं तो कैन नाले में फेंक दूंगा। इस सूचना के बाद जब वह कैन नाला के पास पहुंचा तो रिजवान मोटरसाइकिल पर उनकी बेटी के शव को बीच में पकड़े एक व्यक्ति और बैठा था। रिजवान नाले पर खड़ा हुआ था।
यह देख कर उसने भिनगा कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस को आता देख रिजवान शव को छोड़ कर फरार हो गया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (क्राइम अगेंस्ट ओमेन) की अदालत पर चल रहा था। जिसमें आरोपी रिजवान को दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष की कारावास के साथ चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।