श्रावस्ती। दिव्यांगों को विवाह करने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए युवक व युवती को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक लोग जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत युवक के दिव्यांग होने पर उसे 15 हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने पर उसे 20 हजार रुपये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर दंपती को 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की शादी के समय आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपती में कोई भी आयकर दाता न हो। सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा।
ऐसे व्यक्ति शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपती को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय व जाति प्रमाणपत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाणपत्र एवं युवक एवं युवती के आधारकार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन वेबसाइट पर करना अनिवार्य है।
साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट एवं संलग्न प्रपत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करानी होगी।