श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र के ग्राम शाहपुर पूरे शिवदीन के मजरा पूरे बाले निवासी बेंचू को चरस तस्करी के आरोप में दो वर्ष पूर्व एसएसबी व एनसीबी ने पकड़ा था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने 15 वर्ष की जेल व 1,50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एनसीबी व एसएसबी की टीम ने बेंचू को सुईया चेकपोस्ट के निकट स्थित दरगाह के पीछे से 25 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से तीन किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
इस मामले पर अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए जज ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने जेल में बिताई अवधि को भी सजा की अवधि में जोड़ने का आदेश दिया।