श्रावस्ती। मल्हीपुर पुलिस ने किशोरी के अपहरण के मामले में न तो आरोपी पर पॉक्सो एक्ट लगाया न ही दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इससे नाराज जिला जज ने थानाध्यक्ष को फटकारते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि 20 मार्च 2023 को मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी का ग्राम सोनपुर कला निवासी बडकऊ, चांद बाबू व शहाबुद्दीन ने अपहरण कर लिया। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बडकऊ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले में न तो दुष्कर्म की धारा लगाई, न तो पॉक्सो एक्ट लगाया। आरोपी बडकऊ की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। सुनवाई के बाद जहां जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं थानाध्यक्ष मल्हीपुर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र एसपी को भेजा है।
न्यायालय के सवाल का थानाध्यक्ष नहीं दे पाए जवाब
जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित थानाध्यक्ष मल्हीपुर से जिला जज ने पूछा कि आरोपियों का चालान पॉस्को एक्ट में क्यों नहीं किया गया। साथ ही नाबालिग पीड़िता के दुष्कर्म किए जाने के बयान के बाद भी दुष्कर्म की धारा क्यों नहीं बढ़ाई गई। इस पर थानाध्यक्ष को कोई जवाब नहीं सूझा। न्यायालय ने माना कि विवेचक व थानाध्यक्ष जानबूझ कर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो खेदजनक है। थानाध्यक्ष को फटकारते हुए जिला जज ने आदेश की एक प्रति कार्रवाई के लिए एसपी को भेजने का आदेश दिया है।