श्रावस्ती। फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर साढ़े 21.50 लाख लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के एक मामले में जनपद न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। भिनगा कोतवाली अंतर्गत नगर के ही मोहल्ला सत्तीचौरा निवासी रवि कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ भिनगा के खैरी मोड़ निवासी अताउर्र रसूल खान ने फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बना कर 21.50 लाख हड़पने का आरोप लगाया था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी रवि ने जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने इसका विरोध करते हुए आरोपी के कारनामे को गंभीर किस्म का बताया। सुनवाई के बाद जिला जज देवेन्द्र सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। संवाद
डीआईओएस ने विद्यालयों का किया निरीक्षण
कटरा (श्रावस्ती)। जिला विद्यालय निरीक्षक मिथिलेश सिंह गुरुवार को इकौना पहुंचे। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज खरगौरा बस्ती, महामाया राजकीय इंटर कॉलेज इकौना, जगत जीत इंटर कॉलेज इकौना, राहुल स्मारक इंटर कॉलेज असाई पुरवा, राजकीय हाई स्कूल गोठवा, राजकीय हाई स्कूल जोगनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई , बच्चों का प्रवेश, पौधरोपण आदि कार्य का निरीक्षण किया।
साथ ही शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को नामांकन बढ़ाने का निर्देश देते हुए बच्चों को पूरी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए कहा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डा. भूदेश्वर पांडे, प्रधानाचार्य अंशु रानी, स्वाती सिंह, मनोहर लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद