श्रावस्ती। जिले में पिछड़े वर्ग के लोग शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। ताकि उन्हें 20 हजार रुपये का अनुदान दिलाया जा सके। योजना में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोग पात्र नहीं होंगे।
यह जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव खड़ायत ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों को शादी अनुदान योजना से लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन शादी की तिथि के नब्बे दिन पूर्व अथवा नब्बे दिन के बाद उसी वित्तीय वर्ष में करना होगा।
शादी अनुदान के लिए आवेदक की पात्रता बताते हुए उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के लिए आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए। साथ ही उसका राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए। एक आवेदक अधिकतम दो पुत्री के शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास भवन कक्ष संख्या पांच में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकता है।