श्रावस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अनिल कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।
बताते चलें कि इकौना थाना क्षेत्र के लोहारनपुरवा निवासी अभियुक्त अनोखी लाल, बाबू व चित्रकेश का 30 जुलाई 1997 को रामछवि से मेड़बंदी को लेकर विवाद हो गया था। तीनों ने लाठी-डंडे से रामछवि को जमकर पीटा। इलाज के दौरान रामछवि की मौत हो गई।
उनके बेटे बालकराम ने इकौना थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कठोरतम कारावास व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।